IMPORTANT SCHEDULE ( ANUSUCHIYA) OF CONSTITUTION
--- प्रथम अनुसूची -- 28 राज्य व् 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख।
--- द्वितीय अनुसूची -- वेतन सम्बन्धी प्रावधान।
--- तृतीय अनुसूची -- शपथ का प्रारूप।
--- चतुर्थ अनुसूची -- जनसंख्या के आधार पर राज्य सभा की सीटों का निर्धारण।
--- पांचवी अनुसूची -- SC. ST. से सम्बंधित।
--- छठी अनुसूची -- पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित।
--- सातवीं अनुसूची -- केंद्र व् राज्यों के बिच करो का निर्धारण।
--- आठवीं अनुसूची -- मूल सविधान में इस अनुसूची में 14 भाषाए थी बाद में 8 भाषाए और जोड़ी
गई जिससे इनकी संख्या 22 हो गई।
-- अनुच्छेद -- 343 के अंतर्गत देवनागरी हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में जाना जाता है।
-- 22 भाषाए -- नेपाली ,पंजाबी, बंगला ,हिंदी ,असिमिया ,गुजराती, कन्नड़ ,कश्मीरी , कौकणी ,( 3K )
मणिपुरी , मराठी , मलयालम ,( 3M ), 2SUT -- सिंधी , संस्कृत , उर्दू , उड़िया ,तमिल , तेलगु ,
बाडो , डोगरी , मैथली सेंथली ( बाडोमेसे ).
-- 1967 में सिंधी को प्रथम भाषा 15 वी के रूप में जोड़ी गई।
-- इसके बाद नेपाली ,मणिपुरी , कोकणी को एक साथ जोड़ा गया।
--- नवी अनुसूची -- भूमि सुधारो से सम्बंधित।
-- इसमें यह भी प्रावधान किया गया की इस अनुसूची में जोड़े गए विषय के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती नहीं
दी जा सकती।
-- 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह कहा की यदि इस अनुसूची में जोड़े गए
किसी भी कानून से मौलिक अधिकारों का हनन होता हे तब न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील या चौनोति
दी जा सकती है।
प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गयी थी।
1973 के बाद जोड़े गये विषयो में ही यह होता है।
--- दसवीं अनुसूची -- दल - बदल विरोधी कानून से सम्बंधित हे।
-- जो 52 वे संशोधन अधिनियम के दवरा 1985 में राजिव गांधी के प्रधानमंत्री काल में जोड़ी गयी जिसके
अनुसार निम्न परिस्थितियो में किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है।
- एक तिहाई से कम सदस्य द्वारा दल छोड़ देने पर
- निर्दलीय निर्वाचित होने के बाद किसी दल में शामिल हो जाने पर।
- 60 दिनों तक सदन की कार्येवाही से अनुपस्थित रहने पर।
- अध्यक्ष के द्वारा जारी व्हिप (आदेश) का उल्लंघन करने पर।
नोट -- दल - बदल सम्बंधित किसी विवाद का निर्णय लोक सभा अध्यक्ष या विधान सभा अध्यक्ष करता है।
-- 1991 संसोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया की मंत्री परिषद में मंत्रियो की संख्या निम्न सदन की 15 %
अधिक नहीं हो सकती।
--- ग्यारवी अनुसूची -- पंचायती राज व्यवस्था को 73 वे संशोधन द्वारा सवैधानिक संरक्षण देकर राज्य सरकारो
को इनके गठन का विशेष अधिकार दिया गया।
--- बारवी अनुसूची -- 74 वे संसोधन के द्वारा नगरीय शासन व्यवस्था को सवैधानिक संरक्षण दिया गया।
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